पीएम को ‘शिवलिंग पर बिच्छू बताकर फंसे थे थरूर एससी ने दी राहत
नई दिल्ली,जनमुख न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। शशि थरूर के खिलाफ मामला २०१८ में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी शिवलिंग पर बैठा बिच्छू वाली विवादास्पद टिप्पणी के बाद सामने आया था। न्यायमूर्ति हृषिकेश की पीठ रॉय और आर महादेवन दिल्ली उच्च न्यायालय के २९ अगस्त के आदेश के खिलाफ थरूर की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने मानहानि मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। थरूर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मोहम्मद अली खान ने तर्क दिया कि भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि शिकायत में मूल उद्धरण प्रकाशित करने वाली पत्रिका या प्रारंभिक बयान देने वाले व्यक्ति को मामले में आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को थरूर की चुनौती के बाद शीर्ष अदालत ने बब्बर को एक नोटिस भी जारी किया और चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।