संसद परिसर में हाथापाई मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। भाजपा नेताओं की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आज संसद के बाहर हुई हाथापाई मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ एफ़आइआर दर्ज की है।
हाथापाई कांड के बाद भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता पर बीएनएस की कई धाराओं – 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी), और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाथापाई के तुरंत बाद, भाजपा ने आरोप लगाया कि उसके दो सांसद, ओडिशा के बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, राहुल गाँधी द्वारा कथित रूप से धक्का दिए जाने के कारण घायल हो गए हैं। भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने दावा किया कि वह तब घायल हो गए जब गांधी ने भाजपा के एक सदस्य को धक्का दिया और वह उन पर आ गिरा।
दोनों पक्षों के आरोप- प्रत्यारोप
भाजपा का आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने धक्कामुक्की की, जिस वजह से उसके बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने दावा किया कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। राहुल ने दावा किया कि खरगे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का-मुक्की की गई, लेकिन इससे विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता। यह संसद है और अंदर जाना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबासाहेब की स्मृति का अपमान हुआ है।
दरअसल, गृह मंत्री अमित शाह की बाबासाहेब आंबेडकर से संबंधित टिप्पणी को लेकर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने मार्च निकाला तो भाजपा सांसदों ने कांग्रेस पर बाबासाहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के निकट सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान धक्का मुक्की की घटना हुई।