हाईकोर्ट ने कहा बीएसए मेरठ के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं बनता
उत्त्तर प्रदेश, जनमुख न्यूज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएसए मेरठ और बीआरसी के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। याची शिक्षामित्र को शिक्षा विभाग के अन्य उच्चाधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने शिक्षा मित्र निमिषा तिवारी की ओर से बीएसए और बीआरसी मेरठ के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने दलील दी कि याची को हाइकोर्ट की सेवा बहाली का आदेश दिया था। लेकिन प्रधानाध्यापक की ओर से याची को न ही कक्षा आवंटित किया गया है और न उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर बनाने दिया जा रहा है।