उद्योग जगत के नेताओं ने जीएसटी परिषद के दर में कटौती के फैसले का स्वागत किया

बिजनेस,जनमुख न्यूज। उद्योग जगत के नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में दरों में कटौती और नीति समायोजन के संबंध में जीएसटी परिषद के निर्णय का स्वागत किया। विभिन्न क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, जीएसटी परिषद ने सोमवार को आयोजित अपनी ५४वीं बैठक के दौरान कई प्रमुख निर्णयों की घोषणा की, जिन्हें उद्योग जगत के नेताओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।सबसे उल्लेखनीय निर्णयों में से एक भारत में शाखा कार्यालयों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी एयरलाइनों द्वारा सेवाओं के आयात पर जीएसटी से छूट देना था। यह राहत एयरलाइन उद्योग के लिए एक बड़ी जीत के रूप में सामने आई है, खासकर तब जब जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने इन एयरलाइनों से लगभग ३९,००० करोड़ रुपये के कर की मांग की थी।शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर रजत बोस ने कहा, ‘एयरलाइन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए भारत में शाखा कार्यालयों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा देश के बाहर अपने मुख्यालयों या अन्य प्रतिष्ठानों से सेवाओं के आयात पर जीएसटी से छूट दी गई है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली अवधि के मुद्दों को भी नियमित किया जाएगा। इससे हाल ही में जारी कारण बताओ नोटिस पर विराम लग जाएगा, जिसमें भारत में शाखा कार्यालयों के माध्यम से परिचालन करने वाली विदेशी एयरलाइनों पर डीजीजीआई द्वारा लगभग ३९,००० करोड़ रुपये की जीएसटी मांग की गई थी।खाद्य उद्योग ने नमकीन उत्पादों पर जीएसटी दर में भी उल्लेखनीय कमी देखी, जिसकी दर १८ प्रतिशत से घटाकर १२ प्रतिशत कर दी गई। उद्योग के नेताओं के अनुसार, संशोधन कर उपचार को भावी रूप से स्पष्ट करता है, जिससे लागू दरों पर कोई और अस्पष्टता नहीं रह जाती।डेलॉयट इंडिया के पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा, ‘एक्सट्रूज़न एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल रेडी टू ईट पफ स्नैक्स बनाने के लिए किया जाता है। चूंकि इस प्रक्रिया का उल्लेख एचएसएन प्रविष्टि १९०५ में किया गया है, जिस पर १८ प्रतिशत की दर से कर लगता है, इसलिए अधिकारी आरोप लगा रहे थे कि उत्पादों पर उच्च दर लागू होती है। हालांकि, उद्योग ने उक्त उत्पादों को प्रविष्टि २०१६ के तहत वर्गीकृत किया था, जिसमें नमकीन आदि शामिल हैं, जिन पर १२ प्रतिशत की दर से कर लगता है। इस संशोधन के साथ, इन उत्पादों पर वर्गीकरण का मुद्दा भविष्य के लिए समाप्त हो गया है।परिषद ने गंभीर कैंसर दवाओं पर भी छूट दी, जीएसटी को १२ प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत कर दिया, तथा धार्मिक तीर्थयात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर-शेयरिंग से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी छूट की शुरुआत की। डीपीएनसी ग्लोबल में जीएसटी प्रमुख शिवाशीष करनानी ने कहा, ‘परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को १२ प्रतिशत से घटाकर ५ प्रतिशत करना, नमकीन, तीर्थयात्रा के लिए हेलीकॉप्टर साझा करना, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ कम होगा।उन्होंने परिषद द्वारा नवगठित मंत्रिसमूह (जीओएम) के माध्यम से जीवन और स्वास्थ्य बीमा सेवाओं के लिए कम जीएसटी दरों पर विचार करने के निर्णय की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर २०२४ तक आने की उम्मीद है। अनुसंधान और विकास पर बढ़ते जोर के साथ, परिषद ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्राप्त अनुदान पर सरकारी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों को जीएसटी छूट भी प्रदान की, इस कदम को अनुसंधान केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बीच, ऑनलाइन गेमिंग कराधान के बारे में चर्चा जारी ह लेकिन नवीनतम बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया है

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