69 हजार शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज।उत्तर प्रदेश ६९००० सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने १६ अगस्त को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा।सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती मामले में यथास्थिति रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों- अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों से कहा कि लिखित दलीलें पेश करें। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। अब अगली सुनवाई २३ सितंबर को होगी।याचिका परिषदीय विद्यालयों में ४ साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं में शिक्षक राघवेंद्र प्रताप सिंह, रवि प्रकाश पांडेय, शिवम चौबे और रवि सक्सेना सहित अन्य शामिल हैं। इनकी तरफ से एडवोकेट गौरव बनर्जी, एस मुरलीधर, मुकुल रोहतगी, पीए सुंदरम ने पैरवी की।१६ अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ६९००० शिक्षकों की भर्ती की जून और २०२० और जनवरी २०२२ की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। बेंच ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग को ३ महीने में नई चयन सूची जारी करनी थी।