मंदिर मस्जिद सड़क के बीच बाधा नहीं बन सकती
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़कों या रेलवे पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक संरचना को हटा दिया जाना चाहिए, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर उसके निर्देश किसी भी धर्म के लोगों के लिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपराधों के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। यह पूछे जाने पर कि क्या आपराधिक मामले में आरोपी होने के कारण बुलडोजर कार्रवाई का सामना करना उचित हो सकता है। मेहता ने दृढ़ता से कहा नहीं बिल्कुल नहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि बलात्कार या आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों के लिए भी ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। उन्होंने विध्वंस से पहले अग्रिम सूचना प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया सुझाव दिया कि नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए जैसा कि विभिन्न नगरपालिका कानूनों द्वारा अनिवार्य है।