नशीले पाउडर के साथ पकड़े गए दोषी को दस साल की सजा
वाराणसी, जनमुख न्यूज । अपर सत्र न्यायाधीश पंचम यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने १२५ ग्राम नशीले पाउडर के साथ रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए आरोपी पर लगाए गए दोषों को सही पाया। उसे दस साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।२२ फरवरी २०२२ को जीआरपी उप निरीक्षक अयोध्या कुमार टीम के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पश्चिमी फुट ओवरब्रिज के पास पहुंचे। यहां संदीप यादव उर्फ रिंकू यादव निवासी जलालपुर जौनपुर सवा सौ ग्राम नशीले पाउडर के साथ बैठा था। पुलिस के मुताबिक यह लोग इसी पाउडर की सहायता से यात्रियों को बेहोश कर लूट करते थे। कोर्ट ने आरोपों को सही माना और १० साल की सजा और एक लाख रूपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।